कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत मिली है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मामले में आगे की कार्यवाही फिलहाल टालने को कहा है। साथ ही CBI और ED को हाईकोर्ट के समक्ष इस मामले में कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं करने का निर्देश दिया गया है।
राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उन आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिनमें उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच के लिए CBI और ED को कार्रवाई करने को कहा गया था। उन्होंने हाईकोर्ट की कार्यवाही को चुनौती देते हुए मामले को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने की मांग भी की थी।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीठ ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को सुनवाई का अवसर दिए बिना ऐसे निर्देश कैसे जारी किए। CJI सूर्यकांत ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए कहा कि अदालतों को आदेश जारी करते समय संबंधित पक्ष को सुनने के सिद्धांत का पालन करना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्देश के बाद फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ेगी और CBI-ED भी वहां अपनी रिपोर्ट दाखिल नहीं कर सकेंगे। मामले में आगे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी।




