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अवैध कॉलोनी और प्लॉटिंग पर कटनी नगर निगम का बड़ा प्रहार

अवैध कॉलोनी और प्लॉटिंग पर कटनी नगर निगम का बड़ा प्रहार! 

कटनी के महाराणा प्रताप वार्ड क्र. 43 (अमकुही) में बिना ले-आउट पास कराए और बिना कॉलोनाइजर लाइसेंस के कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग करने वाले शुभम साहू (निवासी कुठला) के खिलाफ माधव नगर थाने में FIR दर्ज (क्र. 0801) करा दी गई है।

 2 दिनों में नगर निगम की यह तीसरी बड़ी कार्रवाई है!

 मामले से जुड़ी मुख्य बातें:

बिना अनुमति प्लॉटिंग: कृषि भूमि (खसरा नं. 284/5) का लैंड यूज बदले बिना और बिना ले-आउट नक्शा स्वीकृत कराए कॉलोनी विकसित की जा रही थी।

लाखों के राजस्व का नुकसान: बिना कॉलोनाइजर लाइसेंस और विकास कार्यों के 7 लोगों को अवैध रूप से भूखंड बेचे गए।

कानूनी धारा: नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 292 (ग) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार के निर्देशन में अब तक लगभग एक दर्जन अवैध कॉलोनाइजरों पर प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। निगम प्रशासन ने साफ संकेत दिया है कि नियमों को ताक पर रखकर प्लॉट बेचने वालों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

अगर आप भी कटनी में प्लॉट या मकान खरीद रहे हैं, तो अनुमति की जांच जरूर करें! 

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