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नियमों की अनदेखी भारी पड़ी: कटनी के 6 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

कटनी | बुधवार, 29 अप्रैल 2026: नियमों की अनदेखी भारी पड़ी: कटनी के 6 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम का उल्लंघन करने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ कटनी प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देशों के बाद ड्रग इंस्पेक्टर सोनम जैन ने शहर और झिंझरी क्षेत्र के 6 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।भौगोलिक संदर्भ

नियमों की अनदेखी भारी पड़ी: कटनी के 6 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

क्यों हुई कार्रवाई?
ड्रग इंस्पेक्टर के अनुसार, इन दुकानों के औचक निरीक्षण के दौरान औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के कई नियमों का उल्लंघन पाया गया था।

नोटिस: विभाग ने 15 अप्रैल 2026 को इन फर्मों को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया था।

असंतोषजनक जवाब: संचालकों द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं था, जिसके बाद यह दंडात्मक कार्रवाई की गई।

इन स्टोर्स पर गिरी गाज (निलंबन की सूची)

प्रशासन ने अनियमितताओं की गंभीरता के आधार पर अलग-अलग अवधि के लिए लाइसेंस निलंबित किए हैं:

मेडिकल स्टोर का नाम स्थान निलंबन अवधि
विद्या मेडिकल झिंझरी 7 दिन
महाकाल मेडिकल झिंझरी 7 दिन
मोहित फार्मेनिक कटनी शहर 7 दिन
मनोज मेडिकोज कटनी शहर 7 दिन
ओम साईं मेडिकोज कटनी शहर 7 दिन
गौतम मेडिकल झिंझरी 3 दिन
खरीद-बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध

निलंबन अवधि के दौरान ये सभी मेडिकल स्टोर्स पूरी तरह बंद रहेंगे। इस दौरान दवाओं के क्रय-विक्रय (Sale and Purchase) पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि निलंबन के दौरान कोई भी दुकान संचालित पाई गई, तो संचालकों के विरुद्ध और भी कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रमुख बिंदु:
प्रशासक: कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर कार्रवाई।

अधिकारी: ड्रग इंस्पेक्टर सोनम जैन द्वारा निरीक्षण और निलंबन।

कारण: ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के नियमों का उल्लंघन।

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